कोरोना / इंदौर, रतलाम, उज्जैन समेत मालवा निमाड़ के 5 जिले 25 मार्च तक लॉकडाउन, सीमाएं सील, वाहनों के पहियों पर लगे ब्रेक

काेरोना से बचाव के लिए रविवार को जनता कार्फ्यू के बाद मालवा-निमाड़ के 5 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन वाले जिलों में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच शामिल हैं। वहीं, सोमवार दोपहर इंदौर को भी लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए। इन जिलों की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। यहां अब ना कोई बाहर से आ आएगा और न कोई बाहर जा पाएगा। रेल, बस, ऑटो, ई-रिक्शा, अंतरराज्यीय वाहन संचालन प्रतिबंधित कर दिए हैं। अत्यावश्यक सेवाएं ही चालू हैं। बाजार, मॉल, सिनेमा, होटल सहित सभी व्यावसायिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। केवल दूध, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, एटीएम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और किराना दुकानों को छूट दी गई है। वहीं, इंदौर में आज समीक्षा बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हो सकता है।


रतलाम, मंदसौर, नीमच लॉकडाउन
नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने बताया कि जिले में जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया है। 25 मार्च को रात 12 बजे तक टोटल लॉक डाउन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। वहीं, मंदसौर में जिले और आसपास के क्षेत्र में कोरोना संदिग्ध मिलने और विशेषज्ञों के अनुसार ट्रांसमिशन फेंस में पहुंचने की स्थिति में जिला प्रशासन ने अब 25 मार्च तक जिले को लॉक डाउन कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए दूध विक्रेता, हॉकर और अन्य जरूरी सामान वालों को सुबह 8 बजे तक की छूट दी गई है। शासकीय और अशासकीय कार्यालय 31 मार्च तक बंद करने को कहा गया है। जिले में बाहर से आए करीब 58 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।


इंदौर भी अब बुधवार तक लॉकडाउन, सभी बड़े बाजार बंद
इंदौर में लॉकडाउन को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन ने फैसला लेते हुए 25 तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि 25 मार्च तक इंदौर में पहले ही स्वघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। यहां सभी व्यापारिक संगठनों ने अपने बाजार बुधवार तक बंद करने की घोषणा कर दी है, साथ ही यह ऐलान भी कर दिया है कि इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर देंगे। बाजारों के साथ रेस्त्रां एसोसिएशन ने सभी रेस्त्रां, बार, पब और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मप्र ने सभी उद्योगों (जरूरी उत्पादन वाले छोड़कर) को 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है।


फल-सब्जी, किराना, दवा दुकानें खुलीं
जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद कर दिए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रखे गए हैं। मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्लोसरी आयटम, फल, सब्जी और हॉस्पिटल तथा सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा भी मुक्त है। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से अपने कार्यस्थल जाने एवं कार्य करने की अवधि में यह आदेश लागू नहीं होंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने साथ परिचय-पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखे गए हैं। इनके अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करवा दिए गए हैं। एडीएम के अनुसार आदेश का उल्लंघन भादंवि की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यह आदेश रविवार 22 मार्च से 25 मार्च की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।



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